पंजाब के चर्च पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद – मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला
मोहाली: पंजाब के कपूरथला में चर्च के पादरी बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने दिया।
किन धाराओं में हुई सजा?
अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। 42 वर्षीय पादरी को अब पटियाला जेल भेज दिया गया है।
अन्य आरोपी बरी
इस मामले में आरोपी बनाए गए पांच अन्य व्यक्तियों – अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
कौन है पादरी बजिंदर सिंह?
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जन्म: हरियाणा के यमुनानगर में हुआ था।
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सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स
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पहले भी विवादों में रह चुका है
पीड़िता ने 7 साल तक लड़ी लड़ाई
पीड़िता के अनुसार, वह पिछले 7 साल से न्याय की गुहार लगा रही थी और कोर्ट तथा पुलिस के चक्कर काट रही थी।
पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसकी तरह कई और महिलाएं भी पादरी के शोषण का शिकार हुई थीं।
एक और महिला ने लगाया था आरोप
इसके अलावा, 28 फरवरी को 22 वर्षीय एक अन्य महिला ने भी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था।
निष्कर्ष
इस फैसले ने साबित कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। धार्मिक आस्था की आड़ में महिलाओं के शोषण की साजिश अब नहीं चलेगी। अदालत का यह कड़ा फैसला उन सभी पीड़िताओं के लिए एक उम्मीद लेकर आया है जो वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही थीं।
